छत्तीसगढ़

बोराई पुलिस द्वारा स्वराज माजदा में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी कर रहे दो आरोपियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही

8.340 ग्राम मादक पदार्थ गांजा लगभग कीमती 1,66,800/- रूपये एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन माजदा कीमती 15 लाख रूपये,जुमला कीमती 16,66,800/-रुपये कि गई जप्त

बोराई पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्यवाही रहेगी जारी

धमतरी (प्रखर) पुलिस अधीक्षक महोदय  आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा कानुन व्यवस्था एवं अपराधो के नियत्रंण की रोकथाम करने व समय-समय पर समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को आसूचना तंत्र को मजबूत करते हुए एवं संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिस पर दिनांक 28.02.24 को थाना प्रभारी बोराई निरी.प्रमोद अमलतास द्वारा मय स्टॉफ के नाकाबंदी पाईंट एवं जांच कार्यवाही की जा रही थी।
तभी अवैध रूप से मादक पदार्थ (गांजा) को एक सफेद रंग के माजदा वाहन कमांक CG-05, AA-5351 के पिछे ट्राली में भरकर बिकी करने हेतु उड़िसा प्रांत की ओर से परिवहन करते हुये आ रहे थे जिसे ग्राम घुटकेल उड़ीसा प्रान्त से बोराई जाने का मेन मार्ग में संदेह के आधार पर रोककर बारीकी से चेक करने पर उक्त वाहन के पीछे एक हरे रंग की प्लास्टिक बोरी में पैक कर बंधा हुआ में मनोउत्तेजक मादक पदार्थ गांजा जैसा मिला जिसे फाड़कर कुछ अंश निकालकर जलाकर, रंगडकर सुघकर देखा गया जो मादक पदार्थ गांजा जैसा प्रतीत हुआ। जिसको समक्ष गवाहों के घटना स्थल में मौके पर ही तौलने पर कुल वजनी 08.340 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती करीबन 1,66,800/- रूपये का होना पाया गया उक्त बोरी को गवाहो के समक्ष सीलबंद किया गया एंव एक सफेद रंग के माजदा वाहन कमांक CG-05, AA-5351 पुरानी स्तेमाली किमती करीबन 15,00,000/- रूपये, कुल जुमला 16,66,800/- रूपये को जप्त किया गया है।
आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) एनडीपीएस. एक्ट का घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
जप्ती सामान
मादक पदार्थ गांजा कुल 08.340 किलोग्राम कीमती करीबन 1,66,800/- रूपये का होना पाया गया उक्त बोरी को गवाहो के समक्ष सीलबंद किया गया एंव एक सफेद रंग के माजदा वाहन कमांक CG-05, AA-5351 पुरानी स्तेमाली किमती करीबन 15,00,000/- रूपये कुल जुमला 16,66,800/-
रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपीयों के विरूद्ध बोराई थाने के अपराध क्र.05/24 धारा 20 (ख) नारकोटिक्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है।
गिरफ्तार आरोपीगण का नाम
01 अजय कुमार ध्रुव पिता रमेश कुमार ध्रुव उम्र 24 वर्ष साकिन बलियारा थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०)

02. गंगाराम ध्रुव पिता आशाराम ध्रुव उम्र 45 वर्ष साकिन बलियारा थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०)

संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी.प्रमोद सउनि.देवनाथ सिन्हा, फरस राम निषाद,प्रआर. वेदराम मरकाम,सौरभ पटेल आर.प्रमोद गाहड़े का विशेष योगदान रहा।

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