छत्तीसगढ़

रायगढ़ में आईएएस समेत अन्य कर्मचारियों को जेसीबी से कुचलकर मारने का प्रयास, न्यायालय ने चारों आरोपियों को 10 10 साल की सजा सुनाई

रायगढ़ में आईएएस समेत अन्य कर्मचारियों को जेसीबी से कुचलकर मारने का प्रयास, न्यायालय ने चारों आरोपियों को 10 10 साल की सजा सुनाई

रायगढ़। जिले में आईएएस समेत अन्य कर्मचारियों को जेसीबी से कुचलकर मारने का प्रयास करने के मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस मामले में चारों आरोपियों को 10-10 साल की सजा दी गई है। 10,100 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।

बता दें कि 2019 में तत्कालीन सहायक कलेक्टर आईएसएस मयंक चतुर्वेदी और उप संचालक खनिज शिवशंकर नाग के नेतृत्व में एक टीम सारंगढ़ के टीमरलगा स्थित खदानों के निरीक्षण के लिए गई थी, जहां अवैध रूप से खनिज पदार्थों के उत्खनन और भंडारण की सूचना मिली थी। निरीक्षण के दौरान आरोपियों ने मौके पर ही अधिकारियों को धमकी दी थी और जेसीबी के बकेट से कुचलकर मारने का प्रयास किया था। इस घटना की रिपोर्ट सारंगढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी।

इस मामले के मुख्य अपराधी अमृत पटेल की मृत्यु हो गई है। इस मामले में जितेंद्र कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश रायगढ़ की अदालत ने चार आरोपियों कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल और लालसाय निषाद को 10 -10 साल की सजा दी है और 10,100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस घटना में अधिकारियों को कुचलकर मारने के प्रयास में उपयोग किए गए जेसीबी, कार और एक बाइक को राजसात किया गया है। इस सनसनीखेज मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने मुकदमे की पैरवी की।

Author Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button