धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद में आज से लागू होंगी संशोधित गाइडलाइन दरें

धमतरी (प्रखर)राज्य शासन द्वारा संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों में आवश्यकतानुसार संशोधन की प्रक्रिया के तहत धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई है। ये नवीन दरें आज 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके साथ ही शासन ने यह निर्देश जारी किए थे कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप गाइडलाइन दरों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो जिला मूल्यांकन समितियां अपने प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज सकती हैं। इसी क्रम में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए।
प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों जिलों से भेजे गए प्रस्तावों का गहन परीक्षण किया गया। विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने तीनों जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान किया।
शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में 4 फरवरी 2026 से लागू होंगी। आम नागरिकों, संपत्ति क्रेता-विक्रेता तथा अन्य संबंधित हितधारक इन नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन ने यह भी बताया कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले गाइडलाइन दर संशोधन प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई करते हुए उन्हें चरणबद्ध रूप से जारी किया जाएगा। यह पहल प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, युक्तिसंगत और जनोपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।



