
चेन्नई। आय से अधिक संपत्ति के मामले के दोषी करार दिए गए डीएमके नेता और उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाई कोर्ट ने साल की सजा सुनाई है। मंत्री की पत्नी भी इस मामले में दोषी करार दी गई हैं। कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
रद्द हो जाएगी विधानसभा की सदस्यता :
के पोनमुडी स्टालिन सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा हुई है। चूंकि मंत्री को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है। इसीलिए के पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता अपने आप ही रद्द हो जायेगी। मंत्री की सजा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के लिए झटका माना जा रहा है।