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राष्ट्रगीत पर नई गाइडलाइन, अब जन गण मन से पहले वंदे मातरम अनिवार्य

वंदे मातरम के वह चार छंद भी जाएंगे कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में लगभग तीन मिनट 10 सेकेंड में गाए जाने वाला छह पैरा का गायन अनिवार्य होगा। इसे राष्ट्रगान यानी जन-गण-मन से पहले गाया जाएगा।

बता दें कि अब राष्ट्र गान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के छह अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गायन अनिवार्य किया है। जिसकी कुल अवधि 3.10 मिनट होगी। राष्ट्रगीत के सभी छह छंद बजाए जाएंगे, जिनमें वे चार छंद भी शामिल हैं, जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में अनिर्वाय तौर पर लागू किया गया है। इसी के साथ सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजन या अन्य औपचारिक आयोजनों में ‘वंदे मातरम’ बजाया या गाया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक वंदे मातरम का पूरा आधिकारिक संंस्करण, जिसमें छह लाइनें हैं और जो लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का है, बड़े सरकारी मौकों पर गाया या बजाया जाएगा। निर्देश का एक खास पहलू यह है कि जब भी किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों हों, तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए।

सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य
गाइडलाइंस में आगे बताया गया है कि इस दौरान सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। इसी के साथ गृह मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों से यह भी कहा है कि वे रोजाना स्कूल में प्रार्थना या जरूरी शैक्षणिक कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ गीत को बढ़ावा दें। इस कदम का मकसद छात्रों और आम लोगों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देना है।

कहां-कहां लागू होगी ये गाइडलाइन?
ये गाइडलाइन मुख्य रूप से सरकारी समारोहों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आयोजनों, शैक्षणिक संस्थानों के आधिकारिक कार्यक्रमों तथा अन्य सरकारी प्रोटोकॉल वाले आयोजनों पर लागू होंगी। यह कोई दंडात्मक कानून नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक प्रोटोकॉल है जिसे सरकारी कार्यक्रमों में अपनाया जाएगा। हालांकि नए नियमों में सिनेमा हॉल को इससे दूर रखा गया है। जिसका मतलब बै कि फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमाघरों में ‘वंदे मातरम’ बजाना और खड़ा रहना जरूरी नहीं होगा।

Author Desk

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