होली पर 4 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ घोषितआबकारी विभाग का आदेश जारी, शराब की बिक्री व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर(प्रखर)छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
जारी आदेश के अनुसार होली के दिन प्रदेश में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री, परोसने या वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस के दौरान कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान मदिरा का विक्रय अथवा परोसना नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही निजी भंडारण अथवा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के संग्रहण पर भी सख्त रोक रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में जब्ती एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग ने जिला एवं संभागीय स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल गठित कर संभावित स्थानों एवं वाहनों की सघन जांच की जाए। दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह आदेश वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है, जिसमें संबंधित सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधिकारियों एवं आबकारी अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि होली का पर्व शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।


