छत्तीसगढ़

सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक पदों पर रहने पर रोक, शासन ने जारी किया निर्देश


रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय सेवक किसी भी राजनीतिक दल या संगठन में सक्रिय सदस्य नहीं रह सकते और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत सभी शासकीय सेवकों को अपने पद के दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा और न ही राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होगा।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि कोई भी शासकीय सेवक बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति, संगठन या निकाय में कोई पद धारण नहीं करेगा। साथ ही ऐसा कोई दायित्व भी स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसके शासकीय कार्यों की निष्पक्षता प्रभावित हो।
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी शासकीय सेवक द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर सख्ती बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

Author Desk

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