छत्तीसगढ़

गांजा तस्करी मामले में आरोपी को 3 साल की सजा,विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने सुनाया फैसला

धमतरी – गांजा तस्करी मामले में कुरूद में पकड़े गए आरोपी को 19 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के एल चरयानी ने फैसला सुनाते हुए 3 साल सश्रम कारावास और ₹50000 अर्थदंड की सुनाया। राज्य की ओर से एनके देवांगन विशेष लोक अभियोजक ने परवी की।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2018 को कुरूद पुलिस पेट्रोलिंग को सूचना मिली कि दो व्यक्ति पल्सर बाइक में अवैध गांजा का परिवहन करते हुए शांति नगर की ओर जा रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी जब शांति नगर पहुंची तो देखा दोनों युवक तीसरे व्यक्ति को बोरी में भरे गांजा को दे रहे हैं। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में अपना नाम राजू लाल कोड़ापार दीपक मिर्जा कोड़ापार और घनश्याम भारती शांति नगर कुरूद बताया। आरोपियों के कब्जे से 9 किलो 170 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी के तहत गिरफ्तार का जेल भेजा गया था।इस मामले में राजू लाल बीच में फरार हो गया था, जिसे पुनः 9 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 50000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनवाई। नहीं पटाने के एवज में 18 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास रहेगा। चूंकि आरोपी राजू लाल 469 दिन जेल में रह चुका है तो वह 3 वर्ष के सजा में समायोजित किया जाएगा।

Author Desk

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