छत्तीसगढ़

अवैध महुआ कच्ची शराब बनाकर बेचने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध थाना रूद्री पुलिस ने किया वैधानिक कार्यवाही

तीनों आरोपियों के पास से कुल 55 लीटर महुआ कच्ची शराब जुमला किमती 5500/-रूपये किया गया जप्त

तीनों आरोपियों के विरुद्ध रूद्री थाना में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

धमतरी (प्रखर) जिले में सामाजिक बुराई अवैध शराब,जुआ सट्टा,अवैध कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी  आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारी रूद्री द्वारा पेट्रोलिंग में जुर्म जरायम के पतासाजी में रूद्री थाना क्षेत्र की मुड़पार के ओर निकले थें तभी ग्राम मुड़पार में मुखबिर से सूचना मिला कि कुछ लोग ग्राम बरारी लोलर दाई मंदिर के पास में अवैध रूप से आम जगह पर हाथ भठ्ठी का कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखे है, कि सूचना पर हमराह स्टॉफ व गवाहों को लेकर मौका स्थल पे जाकर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया, जहां तीन व्यक्ति अपने कब्जे मे दो पीले रंग की प्लास्टिक बोरी रखे मिले जिस गवाहों के समक्ष 110 पैकेट कच्ची महुआ शराब कुल 55 लीटर किमती 5500/रू, रखे मिले जिनसे नाम पता पूछने पर अपना- अपना नाम 01. पुसऊ ऊर्फ सोनू निषाद पिता स्व० नीलु निषाद उम्र 19 वर्ष, 02. त्रिलोक निषाद पिता सुदामा निषाद उम्र 24 वर्ष, 03. दीपक मानिकपुरी पिता स्व) पवन दास मानिकपुरी उम्र 22 वर्ष सभी साकिनान सियारपारा ग्राम बरारी थाना रूद्री जिला धमतरी (छ०ग०) जिसे अवैध रूप से शराब रखने के संबंध में कोई वैध अनुमति दस्तावेज नहीं होने से पुसऊ ऊर्फ सोनू निषाद द्वारा पेश करने पर दो पीले रंग की प्लास्टिक बोरी जिसमे एक बोरी मे 60 पैकेट सफेद प्लास्टिक झिल्ली मे एवं दुसरे बोरी मे 50 पैकेट सफेद प्लास्टिक झिल्ली मे प्रत्येक पैकेट मे 500-500ml भरा हुआ जुमला 110 पैकेट कच्ची महुआ शराब कुल 55 लीटर किमती 5500/- रू. को समक्ष गवाहों के जप्त कर शराब को मौके पर ही गवाहों के समक्ष सीलबंद कर किया गया।
एवं और भी महुआ को भीगा कर शराब बनाने के लिए रखे गए लाहान को नष्ट किया गया।
आरोपीगण
01. पुसऊ ऊर्फ सोनू निषाद पिता स्व० नीलु निषाद उम्र 19 वर्ष,
02. त्रिलोक निषाद पिता सुदामा निषाद उम्र 24 वर्ष,
03. दीपक मानिकपुरी पिता स्व० पवन दास मानिकपुरी उम्र 22 वर्ष तीनों साकिन सियारपारा ग्राम बरारी थाना रूद्री जिला धमतरी (छ०ग०) का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रुद्री डीएसपी.परि.विंकेश्वरी पिंदे,प्रआर०शेखर सिन्हा,
आर०योगश नाग,भूनेश्वर कोर्राम,राजेन्द्र नायक,मआर०शबा मेमन का विशेष योगदान रहा।

Author Desk

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