छत्तीसगढ़

पांच गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा

पांच गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा

बिलासपुर. जिला न्यायालय ने 11 लाख 88 हजार रुपये कीमत के 80 लाख रुपये के गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को सुनवाई के बाद 15-15 साल की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर डेढ़- डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोनी पुलिस ने विगत 21 मार्च 2023 को ग्राम जलसो में दो कारों से 80 किलो गांजा जब्त किया था। इसके साथ 5 आरोपी पकड़े गए थे। विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 15-15 साल कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सजा पाने वालों में खमतराई रायपुर के सुनील रेड्डी, बेरला, बेमेतरा के ताजुराज साहू, खरोरा रायपुर के संजय डहरिया टिकरापारा रायपुर के पिकन मंडल और जलसो बिलासपुर के संतोष कुमार वर्मा शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी नुपुर उपाध्याय व एएसआई सुरेंद्र तिवारी का उत्कृष्ट योगदान रहा।

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