जातीय जनगणना : सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को झटका, पहले हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, फिर आइए

जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक ने स्पष्ट कहा- “पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इसपर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को इसमें अंतरिम राहत नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट अपनी दी तारीख 03 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहां दलील सुनेगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार की जाति आधारित जन-गणना के केस को पटना हाईकोर्ट की झोली में डाल दिया है। दो बार जनहित के नाम पर याचिका पहुंचने पर सुप्रीम न्यायालय ने इसे हाईकोर्ट का केस बताया था। इस बार पटना हाईकोर्ट से अपने खिलाफ अंतरिम आदेश को देखकर बिहार सरकार अगली तारीख का इंंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।