छत्तीसगढ़

चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स का चुनाव को लेकर मामला रजिस्ट्रार तक पहुंचा

चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स का चुनाव को लेकर मामला रजिस्ट्रार तक पहुंचा

एकता पैनल के योगेश अग्रवाल ने उठाया सवाल

रायपुर. चेम्बर के संविधान अनुसार 3 वर्ष में चुनाव कराये जाने अनिवार्य होते हैं लेकिन कार्यकाल 20 मार्च 2024 को पूर्ण हो चूका है और 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक चुनाव प्रक्रिया की घोषणा नहीं की जा सकी है. इसे लेकर एकता पैनल के योगेश अग्रवाल ने रजिस्ट्रार के पास आपत्ति दर्ज कराई है.

श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने न ही अभी तक चुनाव व चुनाव अधिकारी की घोषणा की ना ही अभी तक चेम्बर के नए सदस्य बनाने की अंतिम तिथि की घोषणा की है. इसलिए इसकी मांग करते हुए चेंबर के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल ने रजिट्रार को पत्र लिख कर मांग की कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संविधान संशोधन पर उचित जांच, कार्यवाही एवं संविधान संशोधन पर रोक लगाने की मांग कर रहा हूँ।

उधर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (जिसका पंजीयन क्र. 59 है) के वर्तमान अध्यक्ष अमर पारवानी एवं उनकी कार्यकारिणी द्वारा 29 अप्रैल को बॉम्बे मार्किट स्थित चेम्बर भवन के हॉल में एक कथित आमसभा आहूत की गई थी। जिसमें चेंबर के संविधान को अवैधानिक तरीके से संशोधन करने का प्रयास किया गया जिस पर मुझे घोर आपत्ति है।

जानते चलें कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में वर्तमान में लगभग पच्चीस हज़ार (25,000) सदस्य हैं। लेकिन उक्त दिनांक को आहूत आमसभा में वर्तमान अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी ने चुनिंदा 300 से 400 सदस्यों को ही आमसभा की सूचना भेजी। इस आमसभा में उक्त दिनांक पर महज़ 85 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। विधिवत सुचना के आभाव में आमसभा में अधिकांश सदस्य मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके संविधान का संशोधन कर दिया गया। जो की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण के अधिनियम के साथ साथ चेंबर की नियमावली का भी खुल्ला उल्लंघन दर्शाता है, जिस पर मुझे कड़ी आपत्ति है।

Author Desk

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