छत्तीसगढ़

प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौज करने वाला शिक्षक निलंबित, छुट्टी पर जाकर अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करने बनाता था दबाव

प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौज करने वाला शिक्षक निलंबित, छुट्टी पर जाकर अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करने बनाता था दबाव

बिलासपुर। प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौज करने वाला शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक गायब रहकर उपस्थिति पंजी में दस्तखत करने दबाव बनाता था। तहसीलदार तखतपुर की रिपोर्ट पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने निलंबन आदेश जारी किया है। मामला तखतपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल निगारबंद का है। निलंबित किए गए शिक्षक का नाम भोलादेव ध्रुव है।

संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने 17 सितंबर को अवगत कराया कि तहसीलदार तखतपुर के द्वारा 13 सितंबर 2024 को शा.पू.मा.शाला निगारबंद वि.ख. तखतपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया कि भोलादेव ध्रुव शिक्षक एलबी 12 सितंबर से बिना सूचना के संस्था से अनुपस्थित है। संस्था के प्रधान पाठक ने तहसीलदार तखतपुर को जानकारी दी कि ध्रुव दो-तीन दिन में संस्था आते हैं और बेक डेट पर हस्ताक्षर कर देते हैं। प्रधान पाठक निगारबंद के मना करने, अवकाश दर्ज करने या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने पर ध्रुव अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। भोलादेव ध्रुव 18 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे। प्रधान पाठक के द्वारा अवकाश दर्ज किये जाने पर 26 जुलाई 2023 को ध्रुव के द्वारा प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई।

शिक्षक भोलादेव ध्रुव पूर्व में भी 24 जुलाई 2016 से 10 अगस्त 2016 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे हैं और इनका उक्त दिवसों का अवैतनिक भी किया गया है। शिक्षक ध्रुव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के नियम-9 के तहत भोलादेव ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

Author Desk

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