सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगना प्रारंभ

सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगना प्रारंभ
विभाग ने एचएसआरपी के शुल्क किए निर्धारित
रायपुर (प्रखर)। छत्तीसगढ़ में अब सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल 2019 के पहले सभी रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की योजना शुरू हो गई है। इसके लिए परिवहन विभाग ने दो कंपनियों को अधिकृत किया है। जिसमें रियल मेंजॉन इंडिया लिमिटेड और रोजमरटा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। यह दो कंपनियां ही अपने शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इंस्टॉल करेगी।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के उपायुक्त मनोज ध्रुव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के संबंध में जारी दिशा निर्देशों,केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व सभी पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसे लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है। अब वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में दो कंपनियां अधिकृत की गई है। इसके अलावा मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए राशि का निर्धारण भी कर दिया गया है। दो पहिया वाहन के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए 365 रुपए 80 पैसे,तीन पहिया वाहनों के लिए 427 रुपए 16 पैसे,लाइट मोटर व्हीकल कार के लिए 656 रुपए 8 पैसे और मध्यम कामर्शियल तथा भारी वाहनों के लिए 705 रुपए 64 पैसे निर्धारित किए गए है। प्रत्येक इंस्टॉल के लिए 100 रुपए का चार्ज अतिरिक्त है। इसके अलावा घर पहुंच सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगी। सभी भुगतान डिजिटल मोड से ही होंगे।