छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विधानसभा : मंत्री राम विचार नेताम ने कहा सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी मिलेगी अधिग्रहित क्षेत्र में वन कटाई की पूरी राशि

छत्तीसगढ़ विधानसभा : मंत्री राम विचार नेताम ने कहा सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी मिलेगी अधिग्रहित क्षेत्र में वन कटाई की पूरी राशि

रायपुर। वन अधिकार पत्र नियमों की विसंगतियों का साय सरकार ने निराकरण कर नई अधिसूचना जारी की है। वन अधिकार प्राप्त समितियों को पूरा लाभ मिलेगा। सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी अधिग्रहित क्षेत्र के वनों की कटाई की पूरी राशि दी जाएगी। इस बात की जानकारी मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में दी।

विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 के क्रियान्वयन का मामला उठाया। मंत्री नेताम ने कहा कि लघु वनोपज की दर भारत सरकार ने घोषित की हुई है। इस दर के अनुसार ही लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है। पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ी कष्टागार भेजा जाता है, जहाँ उसकी नीलामी होती है, और उसका पैसा समिति को भेजा जाता है।

कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नौ ग्राम सभाओं को वनोपज का मूल्य निर्धारण कर चार करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी गई है। इस पर मंत्री नेताम ने बताया कि सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी अधिग्रहित क्षेत्र के वनों की कटाई की पूरी राशि दी जाएगी। विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि अलग-अलग पेड़ों का अलग अलग मूल्य निर्धारण किया जाए। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

Author Desk

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