छत्तीसगढ़

धर्मांतरण का कानून पर्याप्त नहीं, मौजूदा खतरे से निपटने के लिए नए सख्त प्रावधान जरूरी : डिप्टी सीएम विजय शर्मा

धर्मांतरण का कानून पर्याप्त नहीं, मौजूदा खतरे से निपटने के लिए नए सख्त प्रावधान जरूरी : डिप्टी सीएम विजय शर्मा

रायपुर। प्रदेश भर में धर्मांतरण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा धर्मांतरण रोकने वाली संस्थाओं से संयम बरतने की अपील है। विपक्ष के सवाल क्या बजरंग दल के सहारे सरकार धर्मांतरण रोक रही है के जवाब में गृह मंत्री कहा बजरंग दल ही नहीं, दूसरी संस्थाएं भी काम कर सकती हैं। 1968 का धर्मांतरण कानून अब पर्याप्त नहीं है। मौजूदा खतरे से निपटने के लिए नए सख्त प्रावधान जरूरी हैं। उन्होने कहा सरकार नया कानून ला रही है, दिसंबर विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा। धर्मांतरण पर लगाम लगाने पुलिस कार्रवाई की खामियों को दूर किया जाएगा।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में दो रजिस्टर रखे जाएंगे। एक रजिस्टर में प्रदेश बनने से पहले बसे लोगों की जानकारी दर्ज होगी। दूसरे रजिस्टर में राज्य निर्माण के बाद आने वालों के विवरण होंगे। अवैध घुसपैठियों की पहचान में मदद मिलेगी। विजय शर्मा ने कहा इस पहल का मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना है।

गृह एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा अब निर्विवादित बंटवारा और नामांतरण पंचायत स्तर पर होंगे। ग्रामीणों को अब नामांतरण के लिए तहसील जाने की जरूरत नहीं, ग्राम संपदा एप की समीक्षा बैठक में अहम फैसला लिया गया है। गृह मंत्री बोले – रिकॉर्ड दुरुस्त करने और नक्शा तैयार करने का जिम्मा राजस्व विभाग का है। पंचायत के सरपंच और सचिव के प्रस्ताव पर नामांतरण और बंटवारे का कार्य होगा।

Author Desk

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