सीजीपीएससी घोटाला : सोनवानी समेत तीन आरोपियों की जमानत दूसरी बार खारिज

सीजीपीएससी घोटाला : सोनवानी समेत तीन आरोपियों की जमानत दूसरी बार खारिज
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सीजी पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और परीक्षा उप नियंत्रक ललित गनवीर समेत तीन आरोपियों की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी है। सीजी पीएससी भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने कहा है कि यह केस केवल आपराधिक मामला नहीं है। बल्कि, यह लाखों युवाओं की भावनाओं से जुड़ा है। उनके करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। घोटाले पर गंभीर आरोप है, जिसकी जांच जारी है। केवल लंबे समय से हिरासत में होने के आधार पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं है।
आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि वे निर्दोष हैं, जांच लगभग पूरी हो चुकी है और सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर उन्हें भी राहत दी जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय फैसले का हवाला भी दिया। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों आरोपी इस षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते प्रतीत होते हैं और मामले की आगे की जांच अभी शेष है। इसलिए वर्तमान चरण में जमानत देना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में दूसरी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है।



