जिला बदर आरोपी चाकू के साथ गिरफ्तार, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

धमतरी(प्रखर) जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जिला बदर आरोपी को चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में गुंडा-बदमाशों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान शिवाजी चौक के पास मुखबिर से सूचना मिली कि तालाबपार स्थित रत्नाबांधा शराब भट्ठी रोड पर एक जिला बदर आरोपी हाथ में धारदार चाकू लेकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति स्टील का धारदार चाकू लहराते हुए लोगों में भय का माहौल बनाता पाया गया। पुलिस को देखते ही वह छिपने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दुमेन्द्र लहरे उर्फ छोटु (25 वर्ष) निवासी चापड़ा गली हटकेशर, धमतरी बताया। जांच में पता चला कि आरोपी पूर्व से जिला बदर आदेश के अधीन है और धमतरी जिले में प्रवेश की कोई वैध अनुमति उसके पास नहीं थी।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्टील का धारदार चाकू जप्त किया। उसके विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 223 बीएनएस, 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14, 15 के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून-व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।



