छत्तीसगढ़

धोखाधड़ी के मामले में सह आरोपी को रूद्री पुलिस ने बिलासपुर से किया गिरफ्तार

कार्यालय द्वारा कोई भुगतान आदेश पारित नहीं के बाद भी आरोपिया के खाते में 11,81,923/- रुपये का हुआ था डेबिट

धमतरी – प्रार्थी मोहित कुमार जयसवाल के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी हर्षेन्द कुमार साहू को वर्ष 2018 में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर जिला आबकारी कार्यालय धमतरी में सहा० ग्रेड 03 मे 01 जनवरी वर्ष 2021 तक पदस्थ था।
पदस्थापना के दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.एम.सी.एल ) के केशबूक लेखा से संबंधित समस्त कार्य एवं लेनदेन से संबंधित चेक का संधारण किया जाता था।
धमतरी जिले के सी.एस.एम.सी.एल. का खाता क्रमांक 36769545149 एसबीआई मुख्य ब्रांच धमतरी में है।
जिसमें आरोपी के द्वारा अपनी रिश्तेदार के खाता में 150000/-रूपये की राशि एसबीआई० के खाता क्रमांक 204554 560146 खाता धारक रानी साहू बिलासपुर को दिनांक 06.11.2020 को हस्तातरित किया जाना पाया गया।
जबकि संबंधित के नाम से इस कार्यालय द्वारा कोई भुगतान आदेश पारित नहीं किया गया है।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर थाना रूदी में आरोपी हर्षेन्द्र कुमार साहू के विरूद्ध अप०क० 05/21 धारा 420, 467,468,471 भादवि० कायम किया गया था।
वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त छ०ग० रायपुर के द्वारा गठित जांच समिति की जांच एवं रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. धमतरी में विभिन्न मद में व्यय के विरुद्ध भुगतान लेखा अभिलेखों में कांटछाट कर कुल राशि 38.54364 रूपये विभिन्न मद के कार्यालयीन व्यय के फर्जी हस्ताक्षर कर अन्य व्यक्तियों जो आरोपी हर्षेन्द्र कुमार साहू लेखापाल के रिश्तेदार है। उनके व्यक्तिगत खाता में जमा कराया जाना पाया गया।
वर्तमान में आरोपी हर्षेन्द्र साहू न्यायिक रिमाण्ड पर है।

पुलिस अधीक्षक प्रशांंत ठाकुर द्वारा उक्त मामले में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये थे।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी. धमतरी के.के.वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी रूद्री द्वारा विवेचना के दौरान आरोपिया रानी साहू को थाना तलब कर पूछताछ कर गवाहों के समक्ष कथन लिया गया जिन्होंने अपने खाता क्रमांक 20455456046 में करीबन 11,81,923/- रूपया का हस्तांतरण आना बतायी तथा उक्त राशि को खाने पीने मे खर्च होना बताई।
आरोपिया का कृत्य अपराध सदर धारा का घटित करना पाये जाने से दिनांक 17.08.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण में आरोपी एक से अधिक होने पर धारा 34 भादवि० जोड़ी जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

नाम आरोपिया-: रानी साहू पिता श्यामजी साहू उम्र 29 साल,साकिन बिलासपुर वार्ड के 16 अभिषेक विहार फेस-2 थाना सिविल लाईन बिलासपुर,जिला बिलासपुर

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रूद्री निरी.सन्नी दुबे, सउनि.अरविंद नेताम,आरक्षक राजेश साहू, मुकेश मिश्रा,धनसाय भरद्वाज, मआर.वासिनी साहू सहित स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।

Author Desk

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