छत्तीसगढ़

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने किया 4 लोगों को जिला बदर

धमतरी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 4 व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। इनमें चिंतामणी यादव पिता स्व. हीरा लाल यादव उम्र 48 वर्ष, निवासी बजरंग चौक, थाना रूद्री, मनोज नागरची पिता सुरेश नागरची, उम्र 21 वर्ष निवासी मुजगहन, थाना-अर्जुनी, वागीस यादव पिता छन्नू यादव, निवासी पोटियाडीह थाना-अर्जुनी और संजय साहू पिता जगदीश साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी खम्हनबाड़ी लालबगीचा, थाना-सिटी कोतवाली धमतरी शामिल हैं।
जिला दण्डाधिकारी रघुवंशी द्वारा उक्त सभी व्यक्तियों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Author Desk

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