छत्तीसगढ़

जल संसाधन प्रबंध संभाग कोड नं 38 को राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

सूचना का अधिकार के तहत् आवेदक के आवेदन पर दिया गया अधूरी भ्रमका जानकारी

धमतरी — सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भ्रामक और अधुरी जानकारी देना एक अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने दोषी सूचना अधिकारी पर 15 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया साथ ही आयोग में जवाब के साथ पेश होने नोटिस थमाया है। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त ने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देना एक लोक सूचना अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने अधूरी सूचना देने के दोषी सूचना अधिकारी पर 25 (पच्चीस)हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया। इसके साथ ही राज्य सूचना आयुक्त ने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। मामला छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग से जुड़ा है। यहां पर राज्य सूचना आयुक्त पास अपील आई थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

जन सूचना अधिकारी पर लगाया जुर्माना

इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम जल संसाधन प्रबंध संभाग कोड़ 30 के लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी जल प्रबंध संभाग कोड 38 रुद्री में वांछित जानकारी चाही गई थीं जिमसें संबन्धित ने जानकारी देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद आवेदक द्वारा प्रथम अपील किया गया जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बावजूद अधूरी और भ्रामक जानकारी प्रदान किया गया था जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की, जिसमें आयोग ने जन सूचना अधिकारी को दोषी करार देते हुए 25 हजार रूपए का जुर्माना लगा कर आयोग में जवाब समेत पेश होने के निर्देश दिए हैं।

Author Desk

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