छत्तीसगढ़

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन मतदान अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि रोका गया

गरियाबंद। राजिम विधानसभा निर्वाचन के मतदान केन्द्र क्रमांक 87 के लिए मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया था। इनके लापरवाही पूर्वक कार्य के चलते इन्हें 1 वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है जिनमें निम्न शामिल है ।इनमें शासकीय हाईस्कूल झरियाबाहरा के व्याख्याता तेजराम कंवर को पीठासीन अधिकारी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भाठीगढ़ के शिक्षक ,यशवंत बघेल को मतदान अधिकारी क्रमांक-1, शासकीय प्राथमिक शाला पोहेलपारा के सहायक शिक्षक सुनाधर मांझी को मतदान अधिकारी क्रमांक-2 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अमलीपदर के सहायक ग्रेड-03 दिनेश पाठक को मतदान अधिकारी क्रमांक-3 ड्यूटी लगाई गई थी।

इन सभी मतदान अधिकारियों को निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन संपादन के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर माकापोल उपरांत कन्ट्रोल यूनिट को सीआरसी करने के बाद मतदान के लिए उपयोग करने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन इन मतदान अधिकारियों द्वारा 17 नवम्बर 2023 को मतदान प्रारंभ के पूर्व मॉकपोल के पश्चात बिना सीआरसी किये मशीन को सीलबंद कर निर्वाचन कार्य में उपयोग किया गया। जो पीठासीन अधिकारियों के निर्देश पुस्तिका में दिये निर्देशों के विपरित है। उक्त मतदान अधिकारियों द्वारा निर्वाचन संबंधित दिये गये निर्देशों का पालन न कर अपने स्तर पर बिना सीआरसी किये मतदान कार्य प्रारंभ करा दिया गया जो कि गलत है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार मशीन को सीआरसी करने के बाद ही सीलबंद कर मतदान कार्य प्रारंभ कराया जाना था। इस तरह उक्त कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। इनका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत दण्डनीय है। उक्त कृत्य के विरूद्ध संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया। संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानयुक्ति नहीं पाये जाने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लघंन का दोषी पाया गया है। अतः उक्त कृत्य के लिए इन कर्मचारियों का एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

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