छत्तीसगढ़

पूर्व महिला सीएमएचओ डा मधुलिका साढ़े पांच करोड़ के वित्तीय अनियमितता की दोषी

रायगढ़. रायगढ़ की पूर्व सीएमएचओ डा मधुलिका सिंह वित्तीय अनियमितता की दोषी पायी गई है। जीवनदीप समिति पद के साढ़े पांच करोड़ रुपए के अनियमितता का दोष सिद्ध हुआ है। आडिट रिपोर्ट में इस राशि को वापसी योग्य माना गया है।

स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय ने कार्रवाई करते हुए डॉ मधुलिका सिंह की पेंशन सहित सभी भुगतान पर रोक लगा दिया है। इसके लिए वित्त नियंत्रक, पेंशन शाखा को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि उप-संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा (ऑडिटर) द्वारा जीवन दीप समिति जिला चिकित्सालय बिलासपुर की वर्ष 2008-09 से 2015-16 अवधि का अंकेक्षण (ऑडिट) किया गया, जिसमें 5 करोड़ 56 लाख 7 हजार 613 रुपए के वित्तीय अनियमितता एवं अनाधिकृत व्यय किया जाना पाया गया है।

रिपोर्ट में ये राशि वसूली योग्य माना गया है। साथ ही इसमें विस्तृत जांच कराने का अभिमत दिया गया है। बता दें कि डा मधुलिका सिंह 30 नवंबर 2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के पद पर पदस्थ रहते हुए सेवानिवृत्त हो गई हैं।

Author Desk

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