छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी
रायपुर। प्रदेश में गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया गया है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने आदेश जारी किया है। बता दें की जारी आदेश के अनुसार शहरों में 1400 वर्गमीटर तक इंक्रीमेंटल गणना के प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसके अनुसार नगर पालिका, नगर पंचायतों में पुराने प्रावधान लागू होंगे। इससे बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत मिली है। सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म किया गया है। अब बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।




