जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में शराब और मांस की दुकानें रहेंगी बंद, सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जन्माष्टमी को लेकर आबकारी विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा बार, क्लब बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। यानी शुक्रवार को प्रदेश में शराब की बिक्री के साथ-साथ शराब परोसने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
वहीं, नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी पशु वध गृह और मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी। संबंधित निकायों और दुकानदारों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था लागू की गई है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में आदेश का पालन कराने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।



