छत्तीसगढ़

बेटी की संदिग्ध मौत पर मां ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट ने CID को निष्पक्ष जांच करने का दिया आदेश

बेटी की संदिग्ध मौत पर मां ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट ने CID को निष्पक्ष जांच करने का दिया आदेश

बिलासपुर। डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत पर मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने सीआईडी को आगे की निष्पक्ष जांच कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने कहा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डीबी में हुई।

बता दें कि बिलासपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पूजा चौरसिया की अप्रैल 2024 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि मृतका पति डॉ. अनिकेत कौशिक व जिम ट्रेनर सूरज पांडेय घायल पूजा को अस्पताल ले गए थे। मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने जिम ट्रेनर सूरज पांडेय को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है।

पुलिस की इस कार्रवाई पर संदेह जताते हुए मृतका की मां रीता चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में बताया गया है कि मृतक का ससुर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और प्रभावशाली व्यक्ति है। मृतका की मां ने संदेह जताया है कि उनकी बेटी की योजना बनाकर निर्मम हत्या की गई है। उन्होंने पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए बताया है कि जिम ट्रेनर सूरज पांडे नाम के एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 का मामला दर्ज किया गया है। याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर आईपीसी की धारा 302 का अपराध दर्ज करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि मृतका के शरीर में मृत्यु पूर्व 7 चोटें पाई गईं, जिसका पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कोर्ट ने सीआईडी से मामले की आगे की जांच कराने व 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

Author Desk

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