छत्तीसगढ़

वन मंडल धमतरी के शासकीय पैसे 6 लाख 67 रूपये का धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को  पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

वन मंडल धमतरी के शासकीय पैसे 6 लाख 67 हजार को हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया था धोखाधड़ी

आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 420,406,409 भादवि० के तहत किया गया था अपराध पंजीबद्ध


धमतरी (प्रखर) प्रार्थी उप वन मंडलाधिकारी धमतरी व्दारा दिनांक 31.03.23 को लिखित शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26.05.2011 को हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति के अध्यक्ष आरोपी डॉ० मनोज सोनी एवं वन मंडलाधिकारी धमतरी के मध्य धमतरी वन मंडल अंतर्गत उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र कें पशु धन प्रबंधन योजना के क्रियान्ययन के अर्न्तगत बैटल कैंप की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. (अनुबंध) हुआ था कि जिसमें अनुबंध की कुल
राशि 66.67 लाख रूपये का था जिसमें कार्य प्रारम्भ हेतु आरोपी को पत्राचार भी किया गया था और एम ओ यू (अनुबंध) के अनुसार परियोजना की कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि रूपये 6 लाख 67 हजार का चेक वन मंडल अधिकारी धमतरी के युनियन बैंक के खाता में चेक से अग्रिम राशि दिया गया था आरोपी के व्दारा उक्त राशि को अपने बैंक ऑफ बडौदा रायपुर ब्रांच के खाता से आहरित कर प्राप्त होने उपरांत भी किसी प्रकार कार्य प्रारंभ नही किया गया और ना ही वनमंडलाधिकारी को सूचना दिया गया,आरोपी अध्यक्ष हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति को अग्रिम राशि को वापस करने वनमंडलाधिकारी धमतरी व्दारा कार्यालय से कई बार पत्राचार कर प्राप्त अग्रिम राशि को वापस करने के लिए बोले जाने के बावजुद भी आरोपी व्दारा प्राप्त अग्रिम राशि को वनमंडल धमतरी के खाते में जमा नही करने एवं महालेखागार (छ०ग०)रायपुर व्दारा आडिट आपत्ति किये जाने पर उक्त शासकीय राशि का लेखा समायोजन नही हो पाया।
आरोपी शासकीय राशि कुल 6 लाख 67 हजार रूपये को प्राप्त कर बिना कोई कार्य किये शासकीय राशि का स्वयं उपभोग कर गबन करते हुये शासकीय वन विभाग के साथ
विश्वास भंग करते हुये बडी राशि का छलपूर्वक धोखाधडी कर आर्थिक हानि पहुंचाने का अपराध घटित करना
पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली में अप.क्र.97/23 धारा 420,406,409 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान आरोपी और
वनमंडलाधिकारी धमतरी के मध्य हुये पत्राचार एवं बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी तथा प्रकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजो को जप्त कर प्रार्थी एवं गवाहो का कथन लिया जाकर  आरोपी मनोज सोनी पिता देवी प्रसाद सोनी उम्र 54 वर्ष
साकिन मकान नं 511 सडक नं.04 स्मृति नगर थाना के पास भिलाई थाना स्मृति नगर जिला दुर्ग (छ०ग०) अध्यक्ष हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति टीम लीडर द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से आज दिनांक को उनके घर से धमतरी पुलिस टीम द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
*आरोपी का नाम*-:  मनोज सोनी पिता देवी प्रसाद सोनी उम्र 54 वर्ष साकिन मकान नं 511 सडक नं.04 स्मृति नगर थाना के पास भिलाई थाना स्मृति नगर जिला दुर्ग (छ०ग०)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरी.राजेश मरई उप निरीक्षक विनोद शर्मा,प्रधान आरक्षक दिनेश तुरकाने, आरक्षक कुलदीप राजपूत,साजिद अली, भूनेश्वर त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा।

Author Desk

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