छत्तीसगढ़
शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की ढेबर और टुटेजा की ज़मानत याचिका, त्रिपाठी समेत अन्य को राहत

शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की ढेबर और टुटेजा की ज़मानत याचिका, त्रिपाठी समेत अन्य को राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2 हज़ार करोड़ के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज मामले में सुनवाई हुई। एपी त्रिपाठी, दिलीप पांडे समेत अन्य को जमानत मिल गई है। ढेबर और टुटेजा के अलावा अन्य आरोपियों को 10 अप्रेल को छोड़ने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और अन्य आरोपों के कारण अनवर ढेबर की जमानत याचिका अटक गई है। अनिल टुटेजा के अन्य मामलों में संलिप्त होने के कारण जमानत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को पासपोर्ट जमा करना होगा। वे इस दौरान विदेश नहीं जा पाएंगे।