संभल हिंसा के आरोपी सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को एसआईटी ने दिया नोटिस

संभल हिंसा के आरोपी सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को एसआईटी ने दिया नोटिस
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने हिंसा के आरोपी संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। मंगलवार रात संभल पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने गेस्ट हाउस पहुंचकर जियाउर्रहमान बर्क को नोटिस दिया। बर्क को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि घर पर हुए निर्माण के मामले में भी संभल सांसद को 15वीं बार 5 अप्रैल को घर के नक्शे और जरूरी दस्तावेज के साथ बुलाया गया है। संभल हिंसा के मामले में बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन वह अभी तक एक बार भी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
संसद सत्र की वजह से दिल्ली में हैं बर्क
जांच में शामिल होने से अब तक बच रहे जियाउर्रहमान अब 8 अप्रैल को एसआईटी के सामने पेश होंगे और जांच में शामिल होंगे। मंगलवार रात संभल पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक टीम वेस्टर्न कोर्ट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 39 में पहुंची। बता दें कि संसद का सत्र चलने की वजह से बर्क यहीं रह रहे हैं। एसआईटी की टीम ने जियाउर्रहमान बर्क को यहीं नोटिस थमाया। पुलिस ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बीएनएस की धारा 35/3 के तहत ये नोटिस दिया है। पुलिस संभल हिंसा को लेकर बर्क से पूछताछ करना चाहती है, और इसी को लेकर सेक्शन 41 के तहत उन्हें ये नोटिस दिया गया।
हाई कोर्ट ने लगाई है गिरफ्तारी पर रोक
संभल में हिंसा भडक़ाने को लेकर सदर जफर अली की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को बर्क की भूमिका को लेकर भी शक है। 24 नवंबर को हुए दंगों में बर्क नामजद आरोपी हैं। बता दें कि संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, हालांकि सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर अभी तक रद्द नहीं हुई है। यही वजह है कि सांसद पर अब एसआईटी का शिकंजा कसा जा रहा है।