सेक्स CD कांड मामला: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, CBI विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक

सेक्स CD कांड मामला: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, CBI विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुचर्चित सेक्स CD कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया है।
भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने अपने पुराने आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) आदेश को रद्द करते हुए बघेल के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
याचिका में बघेल की ओर से तर्क दिया गया था कि पुनरीक्षण अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डिस्चार्ज आदेश को पलट दिया और आरोप तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य आरोप तय करने के लिए आवश्यक गंभीर संदेह का आधार नहीं बनते हैं।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही फिलहाल इस मामले में ट्रायल कोर्ट स्तर की प्रक्रिया थम गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2017 का है, जब तत्कालीन मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत की कथित अश्लील CD तैयार कर उसे प्रसारित करने के आरोप लगे थे। आरोप था कि CD के जरिए उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।
मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच एजेंसी ने भूपेश बघेल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल और अश्लील सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण जैसी धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।
मार्च 2025 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर भूपेश बघेल को डिस्चार्ज कर दिया था। हालांकि जनवरी 2026 में CBI के विशेष न्यायाधीश ने उस आदेश को रद्द करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की दिशा में कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
इसी आदेश को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इस मामले की अगली सुनवाई तक CBI विशेष अदालत में आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी।



