छत्तीसगढ़

झीरम घाटी नक्सली हमला मामला: NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को माना दोषी, 16 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

झीरम घाटी नक्सली हमला मामला: NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को माना दोषी, 16 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

 

जगदलपुर। झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में शनिवार, 5 सितंबर को जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी करार दिया है। आरोपियों को 27 लोगों की हत्या और 15 लोगों की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया गया है। कोर्ट अब 16 सितंबर को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगा।

 

इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। इनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। इसके बाद बाकी 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी रही, जिस पर शनिवार को फैसला आया।

 

सभी 10 आरोपी दोषी

 

NIA की विशेष अदालत ने निम्न आरोपियों को दोषी माना है—

 

1. प्रमिला मोडियम

2. चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना

3. सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पुनेम मोडियम

4. मुक्का मांडवी

5. कोसा कवासी उर्फ कोसाराम

6. आयता मरकाम

7. मदकामी देवा

8. जोगा मदकामी

9. बनजामी सन्ना उर्फ चमरू उर्फ डेंगा

10. महादेव नाग

 

16 सितंबर को होगी सजा पर सुनवाई

 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने बताया कि NIA की विशेष अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना है। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है।

 

उन्होंने कहा कि NIA कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा।

 

झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित नक्सली हमलों में से एक रहा है। मामले में लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी और अब विशेष अदालत के दोषसिद्धि के फैसले के बाद 16 सितंबर को सजा पर होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

Author Desk

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