छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : 535 चिकित्सा अधिकारियों का जारी हुआ पदस्थापना आदेश

छत्तीसगढ़ : 535 चिकित्सा अधिकारियों का जारी हुआ पदस्थापना आदेश

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर 535 चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापना आदेश जारी हुआ है। चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से राज्य की स्वास्थ्य सेवा बेहतर होने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में त्वरित एवं गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा मिलेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव चंदन कुमार की ओर से जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत पदस्थापना स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। पदस्थापना स्थान में संशोधन / अन्यत्र स्थानातंरण के लिए अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारियों को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित अनुबंधित छात्र चिकित्सक द्वारा पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की संविदा सेवा अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना होगा।

संबंधित अनुबंधित छात्र चिकित्सक द्वारा आदेश के पालन में निर्धारित समय सीमा में पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत दो वर्ष का सेवा-काल पूर्ण नहीं करने या कार्य से अनाधिकृत रूप अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुबंधित छात्र द्वारा निष्पादित अनुबंध की राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी। इसके साथ ही मेडिकल कौंसिल से एमबीबीएस (चिकित्सा स्नातक) एवं पीजी (चिकित्सा स्नातकोत्तर) की पंजीयन रद्द करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Author Desk

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