छत्तीसगढ़

महालक्ष्मी इंफ्रा कॉलोनी में बिना विकास अनुज्ञा शुरू हुआ निर्माण, CMO ने लगाई रोक


भखारा(प्रखर) नगर पंचायत भखारा क्षेत्र में खसरा नंबर 15001/741/4, रकबा लगभग 12 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही महालक्ष्मी इंफ्रा कॉलोनी में बिना विकास अनुज्ञा के किए जा रहे निर्माण कार्य पर नगर पंचायत ने सख्त कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) हरिकिशन पावरिया के निर्देश पर कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया। साथ ही संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर आवश्यक विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि नियमानुसार अनुमति नहीं लेने की स्थिति में आगे भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सीएमओ हरिकिशन पावरिया ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी विकास अनुज्ञा और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से लोगों की जीवनभर की कमाई जोखिम में पड़ सकती है। यदि दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए गए तो निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा।
इस कार्रवाई के दौरान उप अभियंता ज्योति साहू, लेखापाल संजय साहू तथा शेखर सिन्हा सहित नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

Author Desk

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