छत्तीसगढ़

निर्वाचन कार्य से किया इंकार ,हाइकोर्ट ने आदेश निलंबन की कार्रवाई रहेगी बरकार

प्रखर कोरबा। निर्वाचन कार्य से संबंधित दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बजाय इंकार करने वाले क्लर्क को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए क्लर्क ने उच्च न्यायालय की शरण ली। पर न्यायालय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए क्लर्क की अर्जी खारिज कर दी और प्रशासन की कार्रवाई को यथावत रखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के हवाले से जिला प्रशासन ने कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा के आदेश पर 11 मई 2023 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा में पदस्थ रहे सहायक ग्रेड 2 धीरज कुमार आर्य को निर्वाचन संबंधित सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य करने से इंकार करने के फलस्वरूप निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उन्हें मुख्यालय तहसील कार्यालय पसान अटैच किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध धीरज कुमार आर्य ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की। इस याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 28 नवंबर 2023 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा से जारी निलंबन आदेश को सही ठहराया है। साथ ही कोर्ट द्वारा आवेदक धीरज कुमार आर्य सहायक ग्रेड-2 की ओर से उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 25 नवंबर को पारित निर्णय के आधार पर सहायक ग्रेड-2 धीरज कुमार आर्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा का निलंबन आदेश यथावत प्रभावशील राज्य हुए उनका मुख्यालय पूर्ववत तहसील कार्यालय पसान रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार तत्काल प्रभावशील किया गया है।

Author Desk

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