रायपुर में नए बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

रायपुर में नए बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित
रायपुर। भीषण गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रायपुर जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए नए बोर खनन पर रोक लगा दी है। जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिले में किसी भी प्रकार के नए बोरवेल (नलकूप) खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति बोर खनन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम भूजल स्तर में लगातार गिरावट और गर्मी के दौरान बढ़ती पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसी के तहत भूजल दोहन को नियंत्रित करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।



