छत्तीसगढ़

अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहे आरोपी के विरुद्ध थाना रुद्री पुलिस द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही

आरोपी से 42 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 3360/- रुपये एवं बिक्री रकम 470/- रूपये,जुमला 3830/- रुपये किया गया जप्त

आरोपी के विरुद्ध थाना रुद्री पुलिस द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

धमतरी (प्रखर) असामाजिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने एवं उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं।

जिस पर रूद्री पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान भाठागांव के पास मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति द्वारा मजराटोला में अपने घर में अवैध रुप से शराब रखकर बिक्री किया जा रहा है की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी रूद्री डीएसपी. परि.विंकेश्वरी पिंदे द्वारा टीम के साथ रेड कि कार्यवाही कि गई।
जहां पर ग्राम भटगांव मजराटोला में छोटूराम पिता खेलू राम ध्रुव के घर में एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु रखा हुआ अवैध शराब को हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के समक्ष आरोपी छोटु राम ध्रुव पिता खेलू राम ध्रुव के पास घर से एक प्लास्टिक बोरी में 42 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 ML शराब भरा हुआ, कुल 7.560 बल्क लीटर कीमती 3,360/-रूपये एवं बिक्री रकम 470/-रूपये जुमला किमती 3830/-रूपये गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया।

आरोपी-: 01 छोटू राम ध्रुव पिता खेलू राम ध्रुव उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम भटगांव,मजराटोला थाना रूद्री जिला धमतरी (छ.ग.)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रुद्री डीएसपी.परि.विंकेश्वरी पिंदे,सउनि.घनश्याम वर्मा,प्रआर.बिरेंद्र लारेंन्द,आर.योगश नाग, राजेंद्र नायक, देवशंकर सोम,गिरधारी निषाद मआर.जैनी मंडावी,शबा मेमन का विशेष योगदान रहा।

Author Desk

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