छत्तीसगढ़

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडऩ के संबंध में कार्यशाला संपन्न

कार्यशाला में यौन उत्पीडऩ रोकथाम और निवारण के संबंध में दी गई जानकारियां

धमतरी (प्रखर) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज जनपद पंचायत धमतरी के सभाकक्ष में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों तथा जिला स्तर के 25 कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समिति के 2 सदस्य प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए।
कार्यशाला मे अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुये कार्यस्थल की परिभाषा, स्थानीय परिवाद समिति के गठन एवं आंतरिक परिवाद समिति का गठन, कार्य अवधि, कार्य प्रणाली तथा प्रकरण आने पर की जाने वाली कार्यवाही, रिपोर्टिंग आदि तकनीकि विषयों पर जानकारी दी गयी। साथ ही लैंगिंक उत्पीड़न से पीड़ित महिला के मानसिक स्वास्थ्य तथा उसके निजी जीवन में इसका पड़ने वाले प्रभाव और इस स्थिति से बाहर निकलने के विषय में अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती जगरानी एक्का, महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री अनामिका शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती रचना पद्मवार, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट श्रीमती प्रीति चांडक, केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टॉप सेन्टर श्रीमती उषा ठाकुर, आई.टी. स्टॉफ सखी वन स्टॉप सेन्टर सुश्री तृप्ति साहू उपस्थित रहे।

Author Desk

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