छत्तीसगढ़

आदेश निरस्त, सरकारी… छत्तीसगढ़ आदेश निरस्त, सरकारी कर्मियों पर सख्ती वाले निर्देश फिलहाल लागू नहीं


रायपुर। सरकार ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को बिना अनुमति राजनीतिक या अन्य पद ग्रहण करने से रोकने संबंधी अपने हालिया आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में विभाग प्रमुखों को सूचना जारी कर दी गई। बताया जा रहा है कि आदेश को लेकर उठे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कोई भी शासकीय सेवक बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी राजनीतिक पद या अन्य संस्था में पद धारण नहीं कर सकेगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि शासकीय सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगे विभाग ने निर्देश दिया था कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी प्रकार से राजनीति में संलिप्त रह सकता है। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के किसी शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति, संगठन या निकाय में पद ग्रहण करने पर भी रोक लगाई गई थी। आदेश में यह भी उल्लेख था कि अधिकारी-कर्मचारी ऐसा कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे जिससे उनके शासकीय कार्यों की निष्पक्षता प्रभावित हो। निर्देशों के उल्लंघन पर सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। यह आदेश जीएडी की उप सचिव अंशिका ऋषि पांडेय द्वारा जारी किया गया था, जिसे सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया था। हालांकि अब इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगली सूचना तक यह निर्देश प्रभावी नहीं रहेगा।

Author Desk

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