छत्तीसगढ़

धमतरी में अमानकीकृत ‘एनालॉग पनीर’ के खिलाफ खाद्य विभाग की सघन कार्रवाई

जिंजर कैफे, श्री कृष्णा डेयरी और श्री सखी कैफे से पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए, गंभीर अस्वच्छता पर श्री सखी कैफे का लाइसेंस निलंबित

धमतरी में अमानकीकृत ‘एनालॉग पनीर’ के खिलाफ खाद्य विभाग की सघन कार्रवाई

जिंजर कैफे, श्री कृष्णा डेयरी और श्री सखी कैफे से पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए, गंभीर अस्वच्छता पर श्री सखी कैफे का लाइसेंस निलंबित

धमतरी- जिले में अमानकीकृत ‘डेयरी एनालॉग’ एवं गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा शहर की डेयरियों, होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में लगातार जांच की जा रही है।

इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने धमतरी शहर स्थित जिंजर कैफे, श्री कृष्णा डेयरी एवं श्री सखी कैफे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संदिग्ध पनीर के नमूने लिए गए, जिन्हें वैज्ञानिक जांच एवं गुणवत्ता की पुष्टि के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गंभीर अस्वच्छता मिलने पर श्री सखी कैफे का लाइसेंस निलंबित

निरीक्षण के दौरान श्री सखी कैफे की रसोई में गंभीर अस्वच्छता पाई गई। खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैफे का खाद्य लाइसेंस 02 दिवस अथवा रसोई की संपूर्ण स्वच्छता एवं आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

खाद्य कारोबारियों को मानकों का पालन करने के निर्देश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा एवं अन्य खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा नकली एवं मिलावटी पनीर के उपयोग और बिक्री से बचने के साथ प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने की हिदायत दी है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाद्य गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Author Desk

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