छत्तीसगढ़

प्रदीप मिश्रा की कथा कराने के नाम पर 21 लाख की ठगी, आयोजनकर्ता पर एफआईआर दर्ज

प्रदीप मिश्रा की कथा कराने के नाम पर 21 लाख की ठगी, आयोजनकर्ता पर एफआईआर दर्ज

प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा आयोजित कराने के नाम पर 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भोलेनाथ सेवा समिति ने छुरिया ब्लॉक के ग्राम हालेकोसा निवासी दिनेश साहू पर ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत सौंपी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

समिति के अनुसार आरोपी दिनेश साहू वही व्यक्ति है, जो हर वर्ष अपने गृह ग्राम में प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन कराता रहा है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए आवेदन में समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा कराने के नाम पर दिनेश साहू ने समिति से 21 लाख रुपये नकद लिए थे। कथा का आयोजन 8 मई से 14 मई 2026 तक प्रस्तावित था, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि उन्हीं तिथियों में कथावाचक का कार्यक्रम रांची में पहले से तय है।

शिकायत में बताया गया है कि समिति के सदस्यों ने दो किश्तों में 5 लाख और 16 लाख रुपये नकद दिनेश साहू को उसकी किराना दुकान पर दिए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर गलत तारीख बताकर समिति को गुमराह किया और कथा आयोजन की तैयारियां भी शुरू करा दीं। समिति द्वारा पोस्टर, बैनर और निमंत्रण पत्र तक छपवा दिए गए थे।

आश्वासन देने के बावजूद राशि नहीं लौटाई गई
मामले की सच्चाई जानने के लिए समिति के सदस्य कुबेरेश्वर धाम भी पहुंचे। वहां कथित तौर पर प्रदीप मिश्रा के कार्यालय से उन्हें जानकारी मिली कि अंबागढ़ चौकी में प्रस्तावित कथा आयोजन के लिए कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। इसके बाद समिति ने दिनेश साहू से रकम वापस मांगी, लेकिन आरोप है कि लगातार आश्वासन देने के बावजूद राशि लौटाई नहीं गई। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के तथ्य सामने आने पर आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

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