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महिला पहलवानों के यौन उत्पीडऩ मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीडऩ मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया। अदालत ने सोमवार को दोनों आरोपियों को राहत देते हुए फैसला सुनाया।

यह मामला महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोपों से जुड़ा था। जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद 15 जून 2023 को करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी।

चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354ष्ठ और 506(1) के तहत यौन उत्पीडऩ, महिलाओं की गरिमा भंग करने, पीछा करने और आपराधिक धमकी से संबंधित आरोप लगाए गए थे। इस मामले में विनोद तोमर को भी सह-आरोपी बनाया गया था।

पिछले महीने अदालत ने अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने दलीलें पेश कीं, जबकि बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राजीव मोहन, रेहान खान और ऋषभ भाटी ने किया। सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल के सदस्य और जांच अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए थे।

फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही अपनी बेगुनाही का दावा किया था। उन्होंने कहा, मैंने पहले दिन ही कहा था कि यदि कोई भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा। आज अदालत ने मुझे सम्मान के साथ बरी किया है। यह मेरे लिए खुशी का दिन है।

Author Desk

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