छत्तीसगढ़
दुर्ग विवि के कुलसचिव को हाईकोर्ट से झटका, एफआईआर रद्द कराने की याचिका खारिज

दुर्ग। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के वेतन से कथित तौर पर राशि लिए जाने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर दायर उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला विश्वविद्यालय की दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी से जुड़ा है। आरोप है कि महिला के खाते में वेतन की राशि आने के बाद उसमें से एक हिस्सा दबाव बनाकर कुलसचिव के बेटे के खाते में ट्रांसफर कराया जाता था। शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी। समिति की रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पुलिस में शिकायत की गई, जिसके बाद 3 अगस्त 2026 को मोहन नगर थाने में बीएनएस की धारा 316(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।



