छत्तीसगढ़

अवैध महुआ कच्ची शराब बनाकर बेचने वाले एक आरोपी के विरुद्ध थाना रूद्री पुलिस ने किया वैधानिक कार्यवाही

आरोपी के पास से कुल 30 लीटर महुआ कच्ची शराब जुमला किमती 1180/-रूपये किया गया जप्त

आरोपी के विरुद्ध रूद्री थाना में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

धमतरी – जिले में सामाजिक बुराई अवैध शराब,जुआ सट्टा,अवैध कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के लिए द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारी रूद्री द्वारा पेट्रोलिंग में जुर्म जरायम के पतासाजी में रूद्री थाना क्षेत्र की ग्राम बरारी के ओर निकले थें तभी में मुखबिर से सूचना मिला कि कुछ लोग ग्राम बरारी बनपार में अवैध रूप से आम जगह पर हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखे है, कि सूचना पर हमराह स्टॉफ व गवाहों को लेकर मौका स्थल पे जाकर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया, जहां एक व्यक्ति अपने कब्जे मे दो नीले रंग की प्लास्टिक डिब्बे में रखे मिले जिस गवाहों के समक्ष कच्ची महुआ शराब कुल 30 लीटर किमती 1180/रूपये को जब्त कर आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना- अपना नाम 01.अरविंद यादव पिता मोहन यादव उम्र 24 वर्ष साकिनान ग्राम बरारी अमलीपारा थाना रूद्री जिला धमतरी (छ०ग०) जिसे अवैध रूप से शराब रखने के संबंध में कोई वैध अनुमति दस्तावेज नहीं होने से अरविंद यादव द्वारा पेश करने पर दो नीले रंग की प्लास्टिक के दो डिब्बे में भरा हुआ कच्ची महुआ शराब कुल 30 लीटर किमती 1180/- रूपये एवं कच्ची शराब बनाने के के लिए रखे बर्तन एवं अन्य सामान को भी समक्ष गवाहों के जप्त कर शराब को मौके पर ही गवाहों के समक्ष सीलबंद कर किया गया।
एवं और भी महुआ को भीगा कर शराब बनाने के लिए रखे गए लाहान को नष्ट किया गया।
आरोपीगण
01अरविंद यादव पिता मोहन यादव उम्र 24 वर्ष साकिनान ग्राम बरारी अमलीपारा,थाना रूद्री जिला धमतरी (छ०ग०) का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रुद्री डीएसपी.परि.सुश्री विंकेश्वरी पिंदे,प्रआर०
शेखर सिन्हा,
आर०योगश नाग,राजेंद्र नायक, मनीष चक्रधारी, मआर.सबा मेमन का विशेष योगदान रहा।

Author Desk

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