सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली में प्रदूषण का मामला, 18 नवंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली में प्रदूषण का मामला, 18 नवंबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका को 18 नवंबर के लिए तुरंत लिस्ट करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की। बता दें कि याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाये इसलिए इसे तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद अदालत ने दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जता दी।
‘दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए’
सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह, जिन्हें न्यायमित्र नियुक्त किया गया है, ने जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच से दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। सिंह ने बेंच से कहा,‘कल से हम गंभीर हालात में हैं। इन हालात से बचने के लिए ही इस कोर्ट ने उन्हें एहतियाती कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए।’ न्याय मित्र ने बेंच को बताया कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीक्यूएएम को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत से दिशा-निर्देश जारी करने की अपील
अदालत ने कहा था कि साफ-सुथरे और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट एमसी मेहता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की गई है।