छत्तीसगढ़

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा पाकिस्तानी अल्पसंख्यक अभी भारत में रह सकते हैं, सीएए के तहत नागरिकता भी मिलेगी

संत युधिष्ठिर लाल ने सहानुभूतिपूर्ण और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाने की थी अपील

रायपुर (प्रखर)। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बने तनाव के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोडऩे का आदेश जारी किया है। इससे छत्तीसगढ़ की राजधानी में बड़ी संख्या में निवासरत पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए हिंदू परेशान थे। लेकिन अब ऐसे हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि, पाकिस्तानी अल्पसंख्यक अभी भारत में रह सकते हैं। विजय शर्मा ने कहा है कि, ऐसे पाकिस्तानी हिंदुओं को सीएए के तहत भारत की नागरिकता भी मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि रायपुर स्थित पू’य शदाणी दरबार के नवम पीठाधीश संत डॉ. युधिष्ठिर लाल ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और भारत में बसे पीडि़त हिंदू समाज के प्रति सरकार से सहानुभूतिपूर्ण और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाने की अपील की थी। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हिंदुओं की स्थिति और भारत सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी बात रखी थी।

संत ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों की पीड़ा को सामने लाते हुए कहा था कि, वे वहां धार्मिक प्रताडऩा झेलते हैं। यदि हिंदू अपने ही देश भारत में शरण नहीं पाएगा, तो फिर कहां जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी कानूनी रूप से ‘प्रॉपर सिटी वीजा’ लेकर आते हैं, फिर भी उन पर अनावश्यक सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए।
संत युधिष्ठिर लाल ने बताया कि, राजधानी रायपुर में इस समय करीब 2000 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। हाल ही में शदाणी दरबार में भी कुछ निर्धन और पीडि़त हिंदू परिवार पाकिस्तान से पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि, लॉन्ग टर्म वीजा प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा और रा’य के उप मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक आश्वासन भी दिया है।

सरकार से मानवीय रुख अपनाने की थी अपील

संत युधिष्ठिर लाल ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और धार्मिक उत्पीडऩ को गंभीरता से लिया जाए और ऐसे पीडि़त हिंदुओं को भारत में पूर्ण सुरक्षा, सम्मान और शरण दी जाए। अब सरकार ने उनकी यह अपील मान ली है।

Author Desk

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