राष्ट्रीय

ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, 2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो से जुड़ा है मामला, 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वर्ष 2018 के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला शिकायतकर्ता विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने चर्चित वीडियो ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ में उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने शनिवार को जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला। इसके बाद अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया।

समन जारी होने के बावजूद नहीं हो सकी तामील

इस मामले में अदालत ने इसी सप्ताह ध्रुव राठी को नए सिरे से समन जारी किया था। शिकायतकर्ता की ओर से सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग भी की गई थी। पहले इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष जल्द सुनवाई की आवश्यकता जताई। शिकायतकर्ता का कहना है कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से समन की तामील में देरी हो रही है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उन्हें हरियाणा में ध्रुव राठी के आवास की जानकारी है।

‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो से जुड़ा विवाद

यह मानहानि मामला ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो को लेकर दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता विकास सांक्रित्यायन का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ ऐसे दावे किए गए, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इन आरोपों पर अदालत में सुनवाई जारी है। फिलहाल ये शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिन पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना है।

31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

शिकायतकर्ता ने अदालत में यह भी दलील दी थी कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन के सिलसिले में फिलहाल भारत में मौजूद हैं। इसी आधार पर उन्हें जल्द समन भेजने और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। अदालत की आगामी कार्यवाही में ध्रुव राठी की उपस्थिति और मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

Author Desk

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