छत्तीसगढ़

पशु को सड़कों पर स्वतंत्र रूप से छोड़े जाने की रोकथाम हेतु कड़े आदेश जारी

जनसुरक्षा व लोकहित को प्राथमिकता

धमतरी(प्रखर) हाल ही हुई नारको को-ऑर्डिनेशन की बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को  पशु  पालकों द्वारा अपने मवेशियों को खुली जगह छोड़ने पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। यह निर्णय क्षेत्र में  घटती सड़क दुर्घटनाओं, आपातकालीन सेवाओं में उत्पन्न बाधाओं एवं सार्वजनिक असुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 
         अनुविभागीय एवं दण्डाधिकारी धमतरी श्री तिवारी ने जारी आदेश में कहा कि मवेशियों/ पशुओं को सड़कों पर स्वतंत्र रूप से छोड़े जाने के कारण न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि जनहानि, पशुहानि एवं मालहानि जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।’जनहित, जनसुरक्षा एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धमतरी अनुविभाग  के अंतर्गत सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर मवेशियों /पशुओं की बढ़ती समस्या पर प्रभावी रोक लगाने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री पीयूष तिवारी द्वारा आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।इसी तरह कुरूद, नगरी और मगरलोड के अनुविभागीय  दंडाधिकारियों ने भी इसी तरह आदेश जारी किए है ।
     उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत पारित किया गया है, जिसके अनुसार अब कोई भी मवेशी पालकों/पशु मालिक अपने पालतू पशुओं को मार्गों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर नहीं छोड़ेगा। ऐसा करने पर उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत सजा एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
   श्री तिवारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित में पारित किया गया है, और आपात स्थिति को देखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। उन्होंने पशु मालिकों से अपील की है कि वे अपने मवेशियों की उचित देखभाल करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखें, जिससे आमजन, यातायात एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके। यह आदेश आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे धमतरी जिले में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा आपातकालीन सेवाओं का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा।

Author Desk

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