लोक शिक्षण संचालनालय ने बदला आदेश, निजी स्कूल पूर्व की भांति परीक्षाएं स्वयं आयोजित कर सकेंगे

लोक शिक्षण संचालनालय ने बदला आदेश, निजी स्कूल पूर्व की भांति परीक्षाएं स्वयं आयोजित कर सकेंगे
रायपुर। शिक्षा विभाग ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा संशोधन किया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब निजी स्कूल पूर्व की भांति लोकल कक्षाओं की परीक्षाएं स्वयं आयोजित कर सकेंगे। बता दें कि पूर्व में जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी स्कूलों की परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए थे, जिससे निजी स्कूलों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब संशोधित आदेश के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निजी स्कूलों की लोकल कक्षा के परीक्षाओं का संचालन स्कूल प्रबंधन ही करेगा।
वहीं, संशोधित आदेश में यह भी तय किया गया है कि शासकीय स्कूलों और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की परीक्षाओं की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों को दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी इस पत्र के बाद परीक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ हो गई है। निजी स्कूलों को राहत मिली है, जबकि शासकीय और आत्मानंद स्कूलों में परीक्षाओं का संचालन जिला स्तर से किया जाएगा।
नया आदेश :
लोक शिक्षण संचालनालय ने अब जो निर्देश जारी किए हैं, वे केवल सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे। इनमें जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन, परीक्षा तैयारी, पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि, परीक्षा कार्यक्रम तथा प्रश्न पत्र वितरण प्रणाली का विस्तृत उल्लेख है। कक्षा पहली से चौथी, छठवीं, सातवीं, नौवीं और ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होंगी। सरकारी स्कूलों में सिलेबस 28 फरवरी तक पूर्ण कर रिवीजन करवाने को कहा गया है, जबकि प्रायोजन कार्य 5 मार्च तक पूरे करने होंगे।



