छत्तीसगढ़

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, होटल संचालक पर मामला दर्ज

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, होटल संचालक पर मामला दर्

 

जिले में अब तक 73 सिलेंडर जप्त

 

धमतरी, (प्रखर समाचार )कलेक्टर महोदय के कड़े निर्देशों के बाद जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज खाद्य विभाग की टीम ने धमतरी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औचक दबिश दी। इस जांच अभियान का नेतृत्व सहायक खाद्य अधिकारी श्री भेलेन्द्र कुमार ध्रुव, श्री निलेश चन्द्राकर और खाद्य निरीक्षक श्री वैभव कोरटिया ने किया।

जांच के दौरान शांति कॉलोनी स्थित ’मालिक केटर्स’ में बड़ी अनियमितता उजागर हुई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस प्रतिष्ठान के पास 40 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का कनेक्शन दर्ज है। हालांकि, मौके पर जांच करने पर केवल 23 खाली व्यावसायिक सिलेंडर ही पाए गए। शेष 17 सिलेंडरों के बारे में जब संचालक श्री महेश कुमार रंगलानी से पूछताछ की गई, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सिलेंडरों के इस बड़े अंतर को देखते हुए प्रशासन ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की आशंका जताई है। इसके चलते संचालक के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 03 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 23 नग इण्डेन व्यावसायिक सिलेंडर जप्त कर लिए गए हैं।

गौरतलब है कि जिले में अब तक घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ कुल 34 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके तहत अब तक 73 सिलेंडर जप्त किए गए हैं। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और संस्थानों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा।

Author Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button