छत्तीसगढ़

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, होटल संचालक पर मामला दर्ज



जिले में लगातार कार्रवाई, अब तक 73 सिलेंडर जप्त — 34 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई


धमतरी(प्रखर) जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद खाद्य विभाग, राजस्व एवं संबंधित अमले द्वारा लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का उपयोग करने वाले कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
इसी क्रम में आज खाद्य विभाग की टीम ने नगर निगम धमतरी क्षेत्र के विभिन्न होटलों, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औचक दबिश दी। इस विशेष जांच अभियान का नेतृत्व सहायक खाद्य अधिकारी भेलेन्द्र कुमार ध्रुव, निलेश चन्द्राकर एवं खाद्य निरीक्षक वैभव कोरटिया द्वारा किया गया। टीम ने कई स्थानों पर गैस सिलेंडरों के उपयोग, स्टॉक और दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण किया।
जांच के दौरान शांति कॉलोनी स्थित ‘मालिक केटर्स’ में गंभीर अनियमितता उजागर हुई। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार इस प्रतिष्ठान के पास 40 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का वैध कनेक्शन दर्ज है, लेकिन मौके पर निरीक्षण के दौरान केवल 23 खाली व्यावसायिक सिलेंडर ही पाए गए। शेष 17 सिलेंडरों के संबंध में जब संचालक महेश कुमार रंगलानी से जानकारी मांगी गई, तो वे संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके।
इस बड़े अंतर को देखते हुए प्रशासन ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की आशंका जताई। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए संचालक के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 03 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही मौके से 23 नग इंडेन व्यावसायिक गैस सिलेंडर जप्त कर लिए गए।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत खतरनाक है। ऐसे मामलों में सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, जिसे सख्ती से लागू किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक इस प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ 34 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत कुल 73 गैस सिलेंडर जप्त किए गए हैं। प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी है और आने वाले दिनों में और भी तेज किया जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो भी होटल, ढाबा या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को दें।
प्रशासन की इस सक्रियता से जिले में गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर अंकुश लगने की उम्मीद है और उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

Author Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button